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पेपर लीक घोटाले में बड़ा झटका: डिप्टी कलेक्टर शशांक गोयल और भूमिका कटियार की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

पेपर लीक घोटाले में बड़ा झटका: डिप्टी कलेक्टर शशांक गोयल और भूमिका कटियार की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

रायपुर, छत्तीसगढ़ — छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में फंसे डिप्टी कलेक्टर शशांक गोयल और भूमिका कटियार को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

पेपर लीक घोटाले में नाम सामने आने के बाद शशांक गोयल और भूमिका कटियार की गिरफ्तारी हुई थी। इन पर आरोप है कि इन्होंने परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र हासिल कर लिया था और उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। मामले की जांच के दौरान कई तकनीकी सबूत और गवाह मिले हैं, जिनके आधार पर न्यायालय ने फिलहाल उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा हुआ है और इसमें गंभीर अनियमितताओं की आशंका है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की घटनाएं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हैं, जिनकी गहराई से जांच जरूरी है।

इस मामले में जांच एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही हैं और कई अन्य संदिग्धों की भी पहचान की जा रही है। पेपर लीक कांड सामने आने के बाद प्रदेश में चयन प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

वहीं, अभ्यर्थियों और आम जनता ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और दोषियों को कड़ी सजा की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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