छत्तीसगढ़

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका: सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई, बलौदाबाजार हिंसा केस में गिरफ्तारी

भिलाई छत्तीसगढ़: बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। सीजेएम न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है

भिलाई छत्तीसगढ़: बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। सीजेएम न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, और अब वे 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

कोर्ट का फैसला और हिरासत की स्थिति

मंगलवार को, सीजेएम न्यायालय ने देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय के पास आरोपी को जमानत पर छोड़ने की शक्ति नहीं है। इसके साथ ही, विधायक की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। वे अब 17 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे।

पुलिस और वकील की स्थिति

ध्यान दें कि देवेंद्र यादव को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, और उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि को दो बार बढ़ाया गया है। 3 सितंबर को उन्हें जेल भेजा गया था, और हाल ही में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। वकील अनादी शंकर मिश्रा ने कहा कि पुलिस के पास साक्ष्य की कमी है और वे जानबूझकर चालान में देरी कर रहे हैं।

आरोप और कानूनी स्थिति

देवेंद्र यादव पर बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में शामिल होने का आरोप है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 18 से अधिक गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हैं, जिनमें हिंसा भड़काने, साजिश रचने और जान से मारने के गंभीर आरोप शामिल हैं। इन आरोपों के तहत, 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है।

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका: सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई, बलौदाबाजार हिंसा केस में गिरफ्तारी

भिलाई, छत्तीसगढ़: बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। सीजेएम न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, और अब वे 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

कोर्ट का फैसला और हिरासत की स्थिति

मंगलवार को, सीजेएम न्यायालय ने देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय के पास आरोपी को जमानत पर छोड़ने की शक्ति नहीं है। इसके साथ ही, विधायक की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। वे अब 17 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे।

पुलिस और वकील की स्थिति

ध्यान दें कि देवेंद्र यादव को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, और उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि को दो बार बढ़ाया गया है। 3 सितंबर को उन्हें जेल भेजा गया था, और हाल ही में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। वकील अनादी शंकर मिश्रा ने कहा कि पुलिस के पास साक्ष्य की कमी है और वे जानबूझकर चालान में देरी कर रहे हैं।

आरोप और कानूनी स्थिति

देवेंद्र यादव पर बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में शामिल होने का आरोप है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 18 से अधिक गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हैं, जिनमें हिंसा भड़काने, साजिश रचने और जान से मारने के गंभीर आरोप शामिल हैं। इन आरोपों के तहत, 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है।

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