छत्तीसगढ़राज्य

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सूचना के अधिकार के तहत पीएससी को देना होगा सभी उत्तर पुस्तिकाएं

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अब 2005 की पीएससी परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार (RTI) के तहत देने का आदेश दिया गया है।

बिलासपुर छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को अब 2005 की पीएससी परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार (RTI) के तहत देने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय 19 साल बाद आया है, जिससे परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 2005 की मुख्य परीक्षा के सातों विषय की उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

विवरण:

दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने 2005 में पीएससी परीक्षा दी थी। जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, तो प्रवीण ने परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मांगी। हालांकि, लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद, प्रवीण ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयोग ने 2015 में उनके पक्ष में निर्णय देते हुए पीएससी को उत्तर पुस्तिकाएं देने का आदेश दिया।

पीएससी ने चुनौती दी:

राज्य सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए पीएससी ने 2015 में ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों के फैसलों का हवाला दिया। इसके बाद, हाईकोर्ट ने प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव को उत्तर पुस्तिकाओं का हकदार मानते हुए पीएससी को आंसर शीट्स देने के निर्देश दिए। अब, हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के आदेश की पुष्टि करते हुए पीएससी परीक्षा 2005 की सभी सात प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं अभ्यर्थी को देने का आदेश जारी किया है।

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