वाहनों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम: छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से लागू हुआ हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नियम
वाहनों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम: छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से लागू हुआ हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नियम

रायपुर – छत्तीसगढ़ में आज, 15 अप्रैल, 2025 से सभी वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य हो गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना है। यह नियम विशेष रूप से उन वाहनों पर लागू होता है जो अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे।
परिवहन विभाग ने पहले ही इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए थे और वाहन मालिकों को HSRP लगवाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अंतिम तिथि, 15 अप्रैल, 2025 के बाद यदि किसी वाहन पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं पाई जाती है, तो उस वाहन के मालिक पर ₹500 से लेकर ₹10,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि वाहन के प्रकार और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी।
नागरिकों को इस प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के लिए, परिवहन विभाग ने रायपुर कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष काउंटर स्थापित किए हैं। इन काउंटरों पर जाकर वाहन मालिक आसानी से अपने वाहनों के लिए HSRP लगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोग घर बैठे ही अपनी सुविधा के अनुसार स्लॉट बुक कर सकते हैं।
विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए HSRP लगवाने का शुल्क भी निर्धारित किया गया है। दोपहिया वाहनों के लिए यह शुल्क ₹365.80 है, जबकि तीन पहिया वाहनों के लिए ₹427.16 निर्धारित किया गया है। हल्के मोटर वाहनों (Light Motor Vehicles) के मालिकों को ₹656.08 और यात्री कारों (Passenger Cars) के मालिकों को ₹705.64 का भुगतान करना होगा। यह शुल्क HSRP की गुणवत्ता और सुरक्षा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट कई सुरक्षा विशेषताओं से लैस होती है, जिसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या, एक होलोग्राम और अन्य सुरक्षा मार्किंग शामिल हैं। ये विशेषताएं नंबर प्लेटों की नकल को रोकना सुनिश्चित करती हैं और चोरी किए गए वाहनों को ट्रैक करने में मदद करती हैं। अधिकारियों ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने वाहनों पर HSRP लगवा लें ताकि वे किसी भी असुविधा और जुर्माने से बच सकें।
इस नियम के लागू होने से राज्य में वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग आम जनता से सहयोग की अपेक्षा करता है ताकि इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाया जा सके।