छत्तीसगढ़राज्य

कैबिनेट बैठक: खेल विकास को प्राथमिकता, ST वर्ग को विशेष छूट और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों में पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए विशेष छूट, खेल संस्कृति के विकास के लिए नई योजनाओं का अनुमोदन, और अन्य प्रमुख फैसले शामिल हैं।

पुलिस भर्ती में ST वर्ग को छूट:

कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में एक बार के लिए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मानकों में छूट देने का निर्णय लिया है।

  • पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी और सीना बिना फुलाए 78 सेमी, फुलाने पर 83 सेमी रखा गया है।
  • यह छूट केवल सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, और प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती प्रक्रिया, 2024 के लिए मान्य होगी।

खेल विकास को प्राथमिकता:

राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ‘क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’ लागू की जाएगी।

  • खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा।
  • खेल क्लबों को आर्थिक मदद और प्रतियोगिताओं के आयोजन पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
  • पारंपरिक खेलों का पुनरुद्धार और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शत-प्रतिशत यात्रा व्यय और उपकरण मुहैया कराने का निर्णय भी लिया गया।

धान खरीदी और कृषि पर निर्णय:

  • कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 80 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में सरप्लस धान के निराकरण के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया गया।
  • फोर्टिफाईड चावल के लिए नई आपूर्ति योजना लागू की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

  1. भू-राजस्व संहिता संशोधन:
    छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
  2. ऑटो एक्सपो 2025:
    राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा।

    • वाहन खरीदारों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर 50% छूट मिलेगी।
  3. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू:
    • दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया।
  4. विधानसभा सदस्य वेतन संशोधन विधेयक:
    छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता, और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
  5. पंचायत राज और नगर पालिक निगम अधिनियम संशोधन:
    पंचायत और शहरी विकास से जुड़े विधेयकों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

 

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