छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: 100 यूनिट तक ही मिलेगी बिजली बिल में छूट, जानें क्या है नया नियम

छत्तीसगढ़: 100 यूनिट तक ही मिलेगी बिजली बिल में छूट, जानें क्या है नया नियम

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ‘हाफ बिजली बिल’ योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं। इस फैसले से उन लाखों परिवारों को झटका लगा है जो पहले 400 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट का लाभ उठा रहे थे।

यह बदलाव 1 अगस्त से लागू हो गया है, जिसका असर सितंबर में आने वाले बिलों में दिखाई देगा। पहले की ‘बिजली बिल हॉफ’ योजना के तहत, पिछले 6 साल 5 महीने से उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर आधा बिल देना होता था, जिससे उन्हें मासिक बिल में बड़ी राहत मिलती थी।

उपभोक्ताओं पर तिहरा प्रहार:

सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को तीन तरफ से नुकसान हो रहा है:

  1. छूट का दायरा घटा: अब केवल 100 यूनिट तक की खपत पर ही छूट मिलेगी, जबकि अधिकांश परिवार 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं।
  2. दोगुना बिल: योजना बंद होने के कारण, अब उपभोक्ताओं को सितंबर से आने वाले बिलों का पूरा भुगतान करना पड़ेगा, जिससे उनका मासिक खर्च बढ़ेगा।
  3. बढ़ी हुई दरें: 1 जुलाई से बिजली की दरों में 14 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि भी हुई है, जिससे बिल में और भी बढ़ोतरी होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 100 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बहुत कम है, जिससे इस नई योजना का लाभ बेहद सीमित लोगों तक ही पहुंच पाएगा। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को हर महीने ₹558 से ₹1223 तक अधिक बिल चुकाना पड़ सकता है, जो उनके मासिक बजट पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button