छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला: 2200 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर, दर्जनों अधिकारी आज कोर्ट में होंगे पेश
छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला: 2200 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर, दर्जनों अधिकारी आज कोर्ट में होंगे पेश

रायपुर, छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मामले में आबकारी विभाग के दर्जनों अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन सभी को आज, 5 जुलाई 2025 को एसीबी/ईओडब्ल्यू विशेष न्यायालय में पेश होना है। यदि गिरफ्तारी होती है, तो यह राज्य के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सभी संबंधित आबकारी अधिकारियों को सुबह 11 बजे उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, ये अधिकारी, जो सभी राजपत्रित अधिकारी हैं और वर्तमान में विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं, संभावित गिरफ्तारी को लेकर चिंतित हैं। दिलचस्प बात यह है कि एसीबी/ईओडब्ल्यू उन्हें सीधे गिरफ्तार करके अदालत में पेश नहीं कर रही है।
विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि आबकारी अधिकारी अपने-अपने वकीलों के साथ कोर्ट में पेश होंगे। इस मामले में अंतिम फैसला अदालत का ही होगा।
आबकारी विभाग ने 18 अप्रैल को अभियोजन स्वीकृति के लिए विधि विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 20 मई को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद, सामान्य प्रशासन विभाग ने भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के हस्ताक्षर के बाद इसे मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद, ईओडब्ल्यू/एसीबी अदालत में पूरक चालान पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर शनिवार को अदालत में पेश होने की तारीख तय की गई है।
अधिकारियों को लेनी पड़ सकती है जमानत
जानकार सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों को बिना गिरफ्तारी के ही पेश किया जा रहा है। संभवतः उन्हें विशेष न्यायालय से जमानत लेनी पड़ सकती है। यह संभावना इसलिए अधिक है क्योंकि मामला सरकारी अधिकारियों से जुड़ा है। यदि कोई अधिकारी न्यायालय में अनुपस्थित रहता है, तो इससे भी बड़ा सवाल उठेगा कि यदि कोई फरार है तो फिर जिले का कामकाज कैसे चल रहा है?
शराब घोटाले में शामिल नाम
घोटाले की पहली प्राथमिकी में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, मेसर्स रतन प्रिया मीडिया प्रा. लिमिटेड, कवासी लखमा, निरंजन दास, जनार्दन कौरव, अनिमेष नेताम, विजय सेन शर्मा, अरविंद कुमार पटले, प्रमोद कुमार नेताम, रामकृष्ण मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडूजा, नवीन प्रताप सिंह तोमर, मंजूश्री कसेर, सौरभ बख्शी, दिनकर वासनिक, आशीष श्रीवास्तव, अशोक कुमार सिंह, मोहित कुमार जायसवाल, नीतू नोतानी, रविश तिवारी, गरीबपाल दर्दी, नोहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, अरविंद सिंह, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, नवीनत गुप्ता, पिंकी सिंह, विकास अग्रवाल, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, यश टुटेजा, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित, अभिषेक सिंह, मनीष मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा, अतुल कुमार सिंह, मुकेश मनचंदा, विजय भाटिया, आशीष सौरभ केडिया, मेसर्स छग डिस्टलरीस प्रा. लिमि, मेसर्स भाटिया वाइन एवं मर्चेंट्स, मेसर्स वेलकम डिस्टलरीस, सिद्धार्थ सिंघानिया, बच्चा राज लोहिया और 22 अन्य व्यक्ति शामिल हैं।
दूसरी प्राथमिकी में विधु गुप्ता, सुमीत फैसिलिटीस, झारखंड आबकारी विभाग के तत्कालीन सचिव व एमडी, मैन पावर सप्लाई और मदिरा सप्लाई करने वाली एजेंसियां और अन्य नाम शामिल हैं।