छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टरों के लिए नया आदेश: निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस पर रोक
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टर अब निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार द्वारा जारी किए गए इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी डॉक्टरों को केवल अपने कर्तव्य की अवधि के बाहर ही प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी, और वह भी सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों में ही। उन्हें किसी भी निजी नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
कड़े निर्देश और पालन का आदेश
स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि इस निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए। इससे पहले, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डॉक्टरों के लिए भी इसी तरह का आदेश संचालक चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल द्वारा जारी किया गया था। इस नए आदेश का उद्देश्य सरकारी डॉक्टरों को पूरी तरह से सरकारी सेवाओं के प्रति समर्पित रखना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है।
प्रभावित क्षेत्र
यह आदेश छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी डॉक्टरों पर लागू होगा, जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं। अब वे किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, जिससे सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका ध्यान केंद्रित रहेगा।