छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब गौ तस्करों की संपत्ति होगी जब्त, NSA और SAFEMA कानूनों का होगा प्रयोग
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब गौ तस्करों की संपत्ति होगी जब्त, NSA और SAFEMA कानूनों का होगा प्रयोग

CG NEWS – छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के खिलाफ राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने गौ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं — अब न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) जैसे कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा।
गौ तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई
गृहमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अब गौ तस्करी केवल एक अपराध नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सामाजिक तानेबाने को नुकसान पहुंचाने वाली गंभीर साजिश मानी जाएगी।
यह होंगी प्रमुख कार्रवाइयाँ:
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अवैध संपत्ति जब्ती:
गौ तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई जमीन, मकान, वाहन और अन्य संपत्तियों को चिन्हित कर SAFEMA एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा। -
NSA के तहत कार्रवाई:
जिन अपराधियों की गतिविधियां समाज में भय फैलाने वाली हैं, उन्हें NSA के तहत जेल भेजा जाएगा। -
वाहनों की जब्ती और नीलामी:
तस्करी में इस्तेमाल हुए वाहनों को जब्त कर पारदर्शी प्रक्रिया से नीलाम किया जाएगा। इससे अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ी जा सकेगी। -
लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर सख्त रवैया:
जिन क्षेत्रों में बार-बार गौ तस्करी की घटनाएं हो रही हैं, वहां के थाना प्रभारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लापरवाही पर निलंबन या विभागीय जांच हो सकती है।
जनसहभागिता और निगरानी तंत्र भी होगा मजबूत
सरकार ने समाजिक संगठनों, गौ रक्षा समितियों, स्थानीय युवाओं और NCC कैडेट्स की मदद से निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने की योजना बनाई है। ताकि सीमा क्षेत्रों और संवेदनशील रूटों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।
गृहमंत्री विजय शर्मा का सख्त संदेश:
“गौ तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, जेल भेजेंगे और समाज में एक स्पष्ट संदेश देंगे — कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी नहीं चलेगी।”
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला राज्य में गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। SAFEMA और NSA जैसे कानूनों के प्रयोग से न केवल अपराधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि सामाजिक विश्वास भी मजबूत होगा।