छत्तीसगढ़ पत्रकार मुकेश हत्याकांड: इंजीनियर जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, SIT करेगी जांच तेज
पत्रकार मुकेश हत्याकांड में दंतेवाड़ा कोर्ट ने इंजीनियर जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। आरोपी पीडब्लूडी अधिकारियों पर केस दर्ज, SIT कर सकती है पूछताछ।
बीजापुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित पत्रकार मुकेश हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दंतेवाड़ा सेशंस कोर्ट ने अभियंता जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में पीडब्लूडी के रिटायर्ड ईई बीआर ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा और इंजीनियर जीएस कोड़ोपी पर गंगालूर थाना में धारा 3 (5), 316 (5), 318 (4) के तहत केस दर्ज किया गया था।
भ्रष्टाचार मामले में हुई थी एफआईआर
पत्रकार मुकेश की हत्या के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने गंगालूर-मिरतुर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर पीडब्लूडी के कार्यपालन अभियंता के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
दंतेवाड़ा कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
इंजीनियर जीएस कोड़ोपी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दंतेवाड़ा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
SIT कर सकती है पूछताछ
पत्रकार मुकेश हत्याकांड की जांच के लिए गठित SIT (विशेष जांच दल) अब एसडीओ आरके सिन्हा से अलग से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।
मुख्य आरोपी ठेकेदार पहले से जेल में
गौरतलब है कि, 1 जनवरी को युवा पत्रकार मुकेश की हत्या के बाद मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस और SIT इस मामले में अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।
इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की निगरानी बढ़ गई है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नए खुलासे हो सकते हैं।