छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर गृह मंत्री का बयान
छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगे हाईकोर्ट के स्टे को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट से निर्देश लेकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक का कारण
बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत होने वाली भर्तियों पर अस्थायी रोक लगाई है। यह रोक याचिकाकर्ता बेदाराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद दी गई। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में नियमों में शिथिलता को लेकर सवाल उठाए गए थे, विशेष रूप से पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को दी गई फिजिकल टेस्ट में छूट को लेकर।
याचिकाकर्ता की आपत्ति
याचिका के अनुसार, डीजीपी द्वारा भर्ती नियम 2007 के तहत फिजिकल टेस्ट के मापदंडों (जैसे ऊंचाई और छाती की चौड़ाई) में शिथिलता देने की सिफारिश की गई थी। यह छूट केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए लागू की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने इसे आम नागरिकों के साथ भेदभाव करार दिया।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने पाया कि यदि भर्ती नियमों में शिथिलता लागू की जाती है, तो यह सभी आवेदकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। इस आधार पर कोर्ट ने 5967 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया।
गृह मंत्री का भरोसा
गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लगभग साढ़े सात लाख उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे। सरकार हाईकोर्ट से इस मसले पर निर्देश प्राप्त करने के बाद प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगी।
जिलेवार आरक्षक पदों का विवरण
- रायपुर: 559
- दुर्ग: 332
- जांजगीर-चांपा: 28
- रायगढ़: 124
- मुंगेली: 139
- बिलासपुर: 168
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी: 228
- राजनांदगांव: 160
- कोरबा: 177
- बलरामपुर-रामानुजगंज: 259
- बस्तर: 365
- नारायणपुर: 477
- सुकमा: 139
- बीजापुर: 390
- कुल पद: 5967