वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को मिली धमकियों पर FIR दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज को जान से मारने की धमकियों के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। धमकियों के बाद आज़ाद चौक पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 296, 351-3, और 351-4 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगाने में जुटी है।
क्या है मामला?
डॉ. सलीम राज को जम्मू-कश्मीर, केरल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कॉल के जरिए धमकियां मिल रही हैं। मामला वक्फ बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में लागू किए गए नए तकरीर नियम से जुड़ा है, जिसके तहत मस्जिदों में तकरीर केवल धार्मिक विषयों पर ही हो सकती है।
152 मस्जिदों ने मांगी अनुमति, नियम लागू होने के बाद दूसरी बार होगी प्रक्रिया
नियम लागू होने के बाद पहले जुम्मे के लिए 152 मस्जिदों ने बोर्ड से तकरीर की अनुमति मांगी थी। इस सप्ताह दूसरी बार मस्जिदें तकरीर की अनुमति मांगेंगी। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के तकरीर करने पर मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण टीमें रहेंगी अलर्ट
बोर्ड ने मस्जिदों में तकरीर की निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई हैं। ये टीमें सुनिश्चित करेंगी कि तकरीर धार्मिक विषयों तक सीमित रहे और किसी प्रकार का साम्प्रदायिक या राजनीतिक माहौल खराब न हो।
धमकियों के बाद भी सलीम राज अडिग
डॉ. सलीम राज ने कहा कि धमकियों से वे डरने वाले नहीं हैं। उनका मानना है कि नए तकरीर नियम से सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय हित की रक्षा होगी। उन्होंने तकरीरों में राजनीतिक बयानबाजी पर रोक की आवश्यकता को दोहराया।
विपक्ष का विरोध और राजनीतिक बयानबाजी
इस नियम को लेकर विरोध भी सामने आया है। ओवैसी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ओर से आई प्रतिक्रियाओं के बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। सलीम राज ने इसे राष्ट्रीय और सामाजिक हित से प्रेरित कदम बताया है, जिसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।