नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग,नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र-
नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग,नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र-
Raipur News – छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर नेताप्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने चुनाव को लेकर पहले भी राज्यपाल रामेन डेका को पत्र लिखा था। अब नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव समय पर कराने की अपील की है, लेकिन राज्यपाल से कोई उत्तर नहीं मिला है।
इस मामले में, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया, जो संविधान के विपरीत था। कांग्रेस ने भी विधानसभा में इसका विरोध किया। अब उसने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग को अपना काम समय पर करना चाहिए।
उस पत्र में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के संविधान के अनुच्छेद 243-के तथा 243-जेड ए के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो तीनों स्तर की पंचायतों तथा नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पलिका परिषद तथा नगर पालिक निगम) का चुनाव करेगा। अनुच्छेद 243-इ और 243-यू के अनुसार, इस आयोग को निर्वाचन कराने का बंधन है। पंचायतों और नगर पलिकाओं की अवधि उनके चुनाव के बाद आयोजित पहले अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से पांच वर्ष होती है और इस अवधि की समाप्ति के पूर्व ही नए चुनाव करना चाहिए।
वर्तमान छत्तीसगढ़ की निर्वाचित पंचायतों की अवधि फरवरी 2025 में समाप्त हो जाएगी। निर्वाचित नगर पालिकाओं का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो जाएगा। हालाँकि, इनके गठन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि संविधान के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों, याचिका (सी) संख्या 278, 2022, जो 10 मई 2020 को निर्णित की गई थी, और याचिका (सी) संख्या 26468 से 26469, 2024, तिथि 11 नवंबर 1924 की प्रतिलिपि संलग्न है; कृपया इनका अध्ययन/अभिनय करने का कष्ट करेंगे।
पंचायतों और नगरीय निकायों के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रियाओं को तुरंत शुरू करने का आपसे अनुरोध है।