छत्तीसगढ़राज्य

ऋण स्वीकृति के नाम पर की एक लाख 19 हजार रुपये ठगी 

जशपुर जिले के ग्राम खन्ताडांड़ कुरडेग निवासी गोकुल चंद पैकरा अंबिकापुर शहर में किराए का मकान लेकर आटो पार्ट्स दुकान में कार्य करता है। उसने फेसबुक में एक विडियो देखकर ऋण के लिए आनलाइन आवेदन किया था।दो दिन बाद उसके पास फोन आया।

फोन करने वाले ने अपना नाम मन्नू प्रताप सिंह बताया। खुद को महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का प्रबंधक बताकर ऋण के बहाने प्रोसेसिंग फीस के रूप में सबसे पहले 1750 रूपये आनलाइन माध्यम से जमा कराया। इसके बाद ठगी का सिलसिला शुरू हो गया। ऋण से संबंधित दस्तावेज तैयार हो जाने की जानकारी जालसाजों ने दी।

ऋण राशि अधिक होने के कारण जीएसटी के नाम पर दो – दो हजार रूपये जमा करने का झांसा देकर उसके खाते से 53 हजार 100 रूपये फोन पे के माध्यम से जमा करा लिया। इसके बाद आरोपितों ने ऋण राशि रिलीज करने के नाम पर और रकम आनलाइन जमा करने कुछ मोबाइल नंबर दिए। पीड़ित गोकुल पैकरा ने अपने पिता के खाता से कुल 66 हजार 100 और जमा कर दिया।
आखिरी में प्रोसेसिंग के नाम पर फिर 49 हजार रुपये की मांग की गई। इसमें से पांच हजार रुपये पीड़ित ने जमा भी कर दिए। इसके बाद भी आरोपितों द्वारा ऋण राशि जारी नहीं करने पर गोकुल को लगा कि वह ठगी का शिकार हो गया है।जब उसने फोन करने वालों से संपर्क किया तो वे और राशि की मांग करने लगे। तब उसे ठगी का पता चला। अब उसे जमा राशि भी वापस नहीं की जा रही है।
थक हार कर उसने पुलिस से शिकायत की। कुल एक लाख 19 हजार रुपये की ठगी कर लिए जाने संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है। पुलिस ने अपराध पंजीकृत किया है। आरोपितो द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर सेल की मदद ली जा रही है। तकनीकी जानकारी मिलने के बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिए जाने का दावा पुलिस कर रही है।

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