GST Hike Proposal: सिगरेट, तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक्स पर बढ़ेगा टैक्स, नया 35% जीएसटी स्लैब प्रस्तावित
देशभर में जीएसटी लागू होने के सात साल बाद पहली बार टैक्स दरों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। विशेष रूप से, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे ‘पाप उत्पादों’ (सिन गुड्स) पर जीएसटी दर 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल की बैठक में 21 दिसंबर को पेश किया जाएगा।
इस प्रस्ताव के मुताबिक, इन प्रोडक्ट्स पर बढ़ी हुई जीएसटी दर से केंद्र और राज्य सरकारों को दूसरे स्लैब्स में हुई राजस्व की कमी की भरपाई करने में मदद मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस बारे में चर्चा की जाएगी, जिससे टैक्स सिस्टम को अधिक संगठित किया जा सके और महंगे उत्पादों पर अधिक टैक्स लगाया जा सके।
इसके साथ ही, कुछ अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर में बदलाव का भी प्रस्ताव है, जिनमें गारमेंट्स, जूते, घड़ियां और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा, सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स में राहत का प्रस्ताव भी है।