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हरियाणा विधानसभा चुनाव: आज से प्रचार-प्रसार बंद, अब लागू होंगे ये नियम

हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार पर आज, 3 अक्तूबर की शाम 6 बजे के बाद रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद, राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभा नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, चुनाव एजेंट के अलावा पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता, नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उस क्षेत्र में नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है कि बाहरी राज्य के नेता हरियाणा में मतदान के दौरान नहीं रुक सकते हैं।

आज शाम से ये नियम होंगे लागू

गुरुग्राम के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी, निशांत यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पहले सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर रोक लग जाती है। इस दौरान, कोई भी उम्मीदवार जनसभा का आयोजन नहीं कर सकता है और न ही उसमें भाग ले सकता है।

इस अवधि में किसी भी चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित करना भी प्रतिबंधित होगा। इसी प्रकार, मतदान क्षेत्र में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान म्यूजिक कॉन्सर्ट, थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से चुनावी प्रचार करना भी मना होगा। इसके अलावा, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।

उल्लंघन करने पर होगी ये सजा

डीसी ने जानकारी दी कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति धारा 126(1) का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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