छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार: स्वास्थ्य विभाग ने बिना अनुमति संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों पर की कार्रवाई, 12 को नोटिस जारी

बिना अनुमति संचालित चिकित्सा संस्थानों पर दबिश

बलौदाबाजार: प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने बिना वैध अनुमति से संचालित हो रहे निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में 12 निजी चिकित्सा संस्थानों पर नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में टीम ने निरीक्षण किया और नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी गई है।

निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताएँ

सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार अवस्थी ने बताया कि जिले में बिना अनुमति के संचालित हो रहे चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। आज इस टीम ने कसडोल विकासखंड के 12 निजी चिकित्सा संस्थानों पर दबिश दी, जिसमें पाया गया कि ये संस्थान बिना नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकरण के संचालित हो रहे थे। टीम ने इन संस्थानों को तत्काल नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उल्लेख किया गया कि बिना अनुमति संचालित संस्थानों पर पहली बार 20,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर 3 साल की कारावास या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

जिन संस्थानों पर कार्रवाई हुई

इस जांच में जिन चिकित्सा संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें वर्मा पैथोलॉजी कटगी, गायत्री क्लीनिक कटगी, गुप्ता क्लीनिक कटगी, क्योर बे ई क्लीनिक कसडोल, रामगोपाल साहू लैब कसडोल, शर्मा मेटा पैथोलॉजी कसडोल, सिटी डेंटल केयर कसडोल, कबीर पैथोलॉजी कसडोल, वासु पैथोलॉजी छांछी, ओम हेल्थ सेंटर छांछी, श्री रत्ना क्लीनिक कसडोल, और मानस पैथोलॉजी कसडोल शामिल हैं। सीएमएचओ ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी जिले में यह जांच जारी रहेगी और बिना अनुमति संचालित चिकित्सा संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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