बिलासपुर

हाईकोर्ट ने स्कूलों के पास नशे की सामग्री बेचने के मामले को गंभीरता से लिया

 

बिलासपुर: स्कूलों के पास नशे की सामग्री बेचने का मामला हाईकोर्ट में
बिलासपुर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के पास नशे की सामग्री की खुलेआम बिक्री को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर कदम उठाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए अवकाश के दिन भी सुनवाई की। इस मुद्दे पर मीडिया में आई खबरों के बाद हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर करने का आदेश दिया।

मीडिया रिपोर्टों में क्या कहा गया?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बिलासपुर शहर में स्कूलों के सामने ठेलों पर तंबाकू, गुटखा और अन्य नशे की सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसके कारण स्कूलों के आसपास का माहौल नकारात्मक हो रहा है, और स्कूली बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इन ठेलों पर बच्चों की भीड़ लगी रहती है, और कभी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने इस मामले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि यह केवल एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर जनहित का मुद्दा है, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर बच्चों की सेहत और सुरक्षा पर पड़ता है।

नोटिस जारी किए गए
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, कलेक्टर, एसपी बिलासपुर और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है, ताकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों को इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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