बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति पर हाई कोर्ट सख्त
बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति पर हाई कोर्ट सख्त

बिलासपुर: बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की युगलपीठ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है।
प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया आदेश:
हाई कोर्ट ने NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह बिलासपुर से रायपुर तक उसी जर्जर सड़क मार्ग से यात्रा करके कोर्ट में पेश हों, ताकि वे सड़क की वास्तविक स्थिति का अनुभव कर सकें। कोर्ट ने कहा कि केवल औपचारिक हलफनामों से काम नहीं चलेगा और जब तक अधिकारी स्वयं सड़क की दुर्दशा नहीं देखेंगे, तब तक सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।
कोर्ट की सख्त टिप्पणियाँ:
- ‘लापरवाही नहीं, वास्तविक सुधार जरूरी’: कोर्ट ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती जा रही है।
- सड़क पर सामग्री: कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क पर बेतरतीब तरीके से पड़े पेंचवर्क के मटेरियल से गंदगी फैलती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
- पब्लिक का आक्रोश: हाई कोर्ट ने NHAI के वकील से सवाल किया, “क्या आप चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें उड़ाते चले?”
कोर्ट ने साफ किया है कि सड़क की मरम्मत में देरी और लापरवाही स्वीकार्य नहीं है और अगली सुनवाई में प्रोजेक्ट मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देना होगा कि हाईवे कब तक पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा।