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31 दिसंबर तक जीएसटी रिटर्न नहीं देने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब लगेगा जुर्माना –

31 दिसंबर तक जीएसटी रिटर्न नहीं देने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब लगेगा जुर्माना -

GST Return – व्यापारी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के दायरे में आने वाले लोगों के लिए यह  खबर बहुत काम  है। जीएसटी का रिटर्न भी हर साल दाखिल किया जाता है। 31 दिसंबर इसका अंतिम दिन है। समय-सीमा में काम नहीं करने पर हर दिन जुर्माना देना होगा।

GST रिटर्न को मासिक, त्रैमासिक और एनुअल रूप से फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 का अंतिम दिन 31 दिसंबर है। यदि इस तारीख तक नियमित भुगतान नहीं किया गया, तो आपको 200 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा।यदि आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम या पांच करोड़ से अधिक है, तो आपको हर दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि आय पांच करोड़ से अधिक है, तो प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगेगा।

31 दिसंबर तक विवाद से विश्वास कार्यक्रम 2.0 का लाभ भी –

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य जीएसटी से 27,500 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य है। इससे अभी तक विभाग ने लगभग 13 हजार करोड़ रुपये वसूले हैं। इस तरह अभी भी 14 हजार करोड़ से अधिक की वसूली की जरूरत है।
दूसरी ओर, 2017 से पहले के वैट मामलों को हल करने के लिए राज्य जीएसटी ने इन दिनों एकमुश्त निपटान योजना शुरू की है। उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

लंबित मामलों का समाधान करने के लिए आयकर विभाग विश्वास योजना 2.0 पर काम कर रहा है। 31 दिसंबर इस कार्यक्रम का अंतिम दिन है।

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