छत्तीसगढ़

बिलासपुर में भारतमाला परियोजना में अनियमितताएं उजागर, तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी पर FIR दर्ज

बिलासपुर में भारतमाला परियोजना में अनियमितताएं उजागर, तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी पर FIR दर्ज

बिलासपुर, छत्तीसगढ़: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना, जिसका उद्देश्य देश भर में राजमार्गों का जाल बिछाना है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अनियमितताओं के आरोपों से घिर गई है। इन अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ तोरवा थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।

यह मामला बिलासपुर तहसील के ढेंका गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए (बिलासपुर-उर्गा) के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित है, जो भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। शिकायतें मिलने के बाद, एक जिला-स्तरीय समिति ने मामले की जांच की और मुआवजे के वितरण में अनियमितताओं की पुष्टि की।

वर्तमान तहसीलदार राहुल शर्मा द्वारा एसडीएम के निर्देश पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर, तत्कालीन तहसीलदार डी.के. उइके और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 420, 467, 468, और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह घटनाक्रम केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। मामले की आगे की जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

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