उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चलाए जा रहे ‘SIR’ (Selective Identification and Registration) अभियान की जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बूथ 336, 337, 338 और 339 का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज न हो।
एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज कराने पर होगी जेल
जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने चेतावनी दी कि यदि कोई मतदाता जानबूझकर एक से अधिक स्थानों पर अपना नाम दर्ज कराता है, तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को एक साल तक की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपने एन्यूमरेशन फॉर्म समय पर जमा करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए। उन्होंने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के साथ सहयोग करते हुए फॉर्म के डिजिटाइजेशन को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी विधायकों, सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों, जिलाधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्षों को ‘SIR’ अभियान के कार्य में जुटने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि विदेशी मूल के किसी भी संदिग्ध, खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंगिया मूल के किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए।