छत्तीसगढ़ विधानसभा में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पारित: अवैध प्लाटिंग पर लगेगी लगाम, बटांकन प्रक्रिया होगी सरल
छत्तीसगढ़ विधानसभा में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पारित: अवैध प्लाटिंग पर लगेगी लगाम, बटांकन प्रक्रिया होगी सरल

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण विधेयक का उद्देश्य राज्य में भूमि विवादों को कम करना और अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाना है। साथ ही, यह कानून भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाएगा।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते हुए बताया कि इसके प्रावधानों के लागू होने से नक्शों के बटांकन (भूमि के विभाजन) की प्रक्रिया काफी सुगम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी भूमि मालिक का निधन हो जाता है, तो उसके आश्रितों के लिए भूमि का नामांतरण (स्वामित्व हस्तांतरण) कराना भी आसान हो जाएगा।
भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद, सदन ने छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक और जांजगीर-चांपा जिले में नए विश्वविद्यालय से संबंधित एक अन्य विधेयक को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी।
हालांकि, मंडी संशोधन विधेयक पर सदन में गतिरोध देखने को मिला। विपक्ष ने इस विधेयक के पेश होने से पहले ही इसका बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने तर्क दिया कि यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन ‘किसान विरोधी’ कानूनों के समान है और यह किसानों के शोषण को बढ़ाएगा, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा। इसी कारण विपक्ष ने इस कानून का विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया।