मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिससे वह 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये का मुचलका, दो जमानतदार, और पासपोर्ट सरेंडर करने जैसी शर्तों पर जमानत दी है। उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सिसोदिया के तर्क
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मामले के ज्यादातर सबूत जुटाए जा चुके हैं, जिससे छेड़छाड़ की संभावना कम है। हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं।
सिसोदिया ने अपने तर्क में कहा कि वह 16 महीने से जेल में हैं, लेकिन केस अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क स्वीकार किया और जमानत दी।
गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया
सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद आज उन्हें जमानत मिल गई।