छत्तीसगढ़
अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में नया कानून लागू, आम जनता को मिलेगी राहत –
अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में नया कानून लागू, आम जनता को मिलेगी राहत -

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध प्लाटिंग पर नकेल कसने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार, 3 जुलाई 2025 को “छत्तीसगढ़ किफायती सार्वजनिक आवास नियम 2025” नामक एक नया कानून अधिसूचित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध भूमि प्लाटिंग की समस्या को जड़ से खत्म करना है। इस नए कानून से भूमि विकास में पारदर्शिता और विनियमन सुनिश्चित होगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
कानून के प्रमुख प्रावधान:
- न्यूनतम भूमि की आवश्यकता: किसी भी प्लाटिंग गतिविधि के लिए अब न्यूनतम 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।
- सड़क के लिए निर्धारित भूमि की बिक्री पर रोक: सड़कों के लिए निर्धारित भूमि की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- नियोजित निर्माणों की जानकारी का प्रदर्शन: डेवलपर्स को बगीचों, क्लबों और मंदिरों जैसे नियोजित निर्माणों के बारे में जानकारी एक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी और चारों ओर एक सीमा दीवार बनानी होगी।
- सड़कों की एक समान चौड़ाई: प्लाटेड क्षेत्रों के भीतर सड़कों की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए, जिसकी न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर निर्धारित की गई है।
- कृषि भूमि का आवासीय उपयोग में परिवर्तन: पहली बार, आवासीय क्षेत्रों के भीतर कृषि भूमि को कलेक्टर के दिशानिर्देशों के अनुसार शुल्क का भुगतान करके आवासीय उपयोग में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होने और कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक विनीत नायर ने बताया कि ये नए नियम समाज के सभी वर्गों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेंगे, जिससे भूमि विकास में पारदर्शिता और नियमन सुनिश्चित होगा।