हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं: बालोद में प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उठाया सख्त कदम
हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं: बालोद में प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उठाया सख्त कदम

बालोद (छत्तीसगढ़): सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने के उद्देश्य से, बालोद जिला और पुलिस प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। अब जिले में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही शराब की दुकानों पर शराब बेची जाएगी।
कलेक्टर ने दी निर्देश: इस पहल के संबंध में, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने पेट्रोल पंप संचालकों और दोपहिया वाहन विक्रेताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे वाहन बेचते समय ग्राहकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट भी दें। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों और शराब की दुकानों के पास आईएसआई मार्क वाले हेलमेट की दुकानें खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग आसानी से हेलमेट खरीद सकें।
सरकारी दफ्तरों में भी हेलमेट अनिवार्य: कलेक्टर ने सभी सरकारी कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
शराब दुकानों पर भी सख्ती: इस निर्णय का विस्तार शराब दुकानों तक भी किया गया है। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि बिना हेलमेट के आने वाले ग्राहकों को शराब नहीं बेची जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी को इस निर्णय का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि “जान है तो जहान है”।