कर्नाटक में Ola, Uber, Rapido की बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध: 16 जून 2025 से नहीं चलेंगी सेवाएं-
कर्नाटक में Ola, Uber, Rapido की बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध: 16 जून 2025 से नहीं चलेंगी सेवाएं

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर 16 जून, 2025 से प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ये सेवाएं तब तक संचालित नहीं हो सकतीं जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित नहीं कर देती। इस प्रतिबंध से बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्रों में दैनिक यात्रियों और चालकों पर बड़ा असर पड़ेगा, जहाँ ये सेवाएं अपनी तेज़ी और किफायती होने के कारण बेहद लोकप्रिय हैं।
उच्च न्यायालय ने बाइक टैक्सी सेवाओं को वैध बनाने और परिवहन श्रेणी में पीले नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने वाली Ola, Uber और Rapido की याचिकाओं को खारिज कर दिया। पहले उच्च न्यायालय ने इन कंपनियों को 15 जून तक अस्थायी राहत दी थी, जिसे अब आगे नहीं बढ़ाया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नियम बनाने का निर्देश दिया है।
इस प्रतिबंध से उन यात्रियों को परेशानी होगी जो इन सेवाओं पर निर्भर हैं, और उन चालकों को नए रोजगार के अवसर तलाशने होंगे। इन सेवाओं का भविष्य अब राज्य सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों और सुरक्षा मानकों पर निर्भर करेगा।