छत्तीसगढ़

बिना फूड लाइसेंस के खुले अहाते: रायपुर में 4 महीने से बिना कार्रवाई

रायपुर जिले में ठेकेदारों ने बिना खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लिए अहाते खोल रखे हैं। जानें क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

रायपुर जिले में ठेकेदारों ने बिना खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लिए अहाते खोल रखे हैं, जो साढ़े चार महीने से चल रहे हैं। यह अहाते मई 2024 में आबकारी विभाग द्वारा जारी टेंडर के आधार पर खोले गए थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें संचालित करने के लिए फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे विभागों के बीच तालमेल की कमी उजागर हो रही है।

बिना लाइसेंस अहातों की स्थिति

रायपुर जिले में 56 अहातों के लिए अप्रैल 2024 में आबकारी विभाग ने टेंडर जारी किया था। ये अहाते 1 मई 2024 से 31 मार्च 2025 तक संचालित होने थे, लेकिन इनमें से कई अहातों ने फूड लाइसेंस नहीं लिया है। ठेकेदारों ने केवल आबकारी विभाग से लाइसेंस लिया है, जबकि खानपान की वस्तुओं की बिक्री के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लेना आवश्यक था।खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत, बिना लाइसेंस के खानपान की वस्तुएं बेचने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। पूर्व में इस अधिनियम के तहत 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान था, जिसे बाद में संशोधित करके सिर्फ जुर्माना बढ़ा दिया गया।अहातों के संचालन के लिए निर्धारित कई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इन अहातों में 150 वर्गफीट का कवर्ड एरिया, सही फ्लोरिंग, उचित प्रवेश द्वार, पार्किंग, एग्जॉस्ट फैन, शौचालय और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी हो रही है। इसके साथ ही, कई जगहों पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के पानी पाउच और गिलास का उपयोग भी हो रहा है, जो नगर निगम के नियमों का उल्लंघन है।आबकारी विभाग के उपायुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि फूड लाइसेंस उनके विभाग के अंतर्गत नहीं आता और इसे खाद्य एवं औषधि विभाग जारी करता है। वहीं, खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अहातों को लाइसेंस जारी किया गया है या नहीं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button