रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने सोमवार को रायपुर क्षेत्र के पांच बारों में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान विभाग को कई नियमों का उल्लंघन और अवैध शराब का भंडारण मिला। इन बारों में लिमिट से अधिक शराब, होलोग्राम चस्पा न होना, और दूसरे राज्य की शराब शामिल थी। विभाग ने भारी मात्रा में शराब और बीयर जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
आबकारी विभाग के अधिकारी के अनुसार, इन बार संचालकों के खिलाफ अपराध भी पंजीकृत किए गए हैं। विभाग ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत बड़े रेस्टोरेंट, होटल और छोटे-बड़े बार संचालकों की निगरानी के लिए एक जांच टीम गठित की है। यह टीम अब लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाले बारों का औचक निरीक्षण करेगी।
बारों पर की गई कार्रवाई:
1. विनार बार:
- यहां 7 पेटी विदेशी मदिरा माल्ट में बार होलोग्राम चस्पा नहीं पाया गया। इस उल्लंघन पर बार संचालकों को नोटिस दिया गया।
2. शीतल इंटरनेशनल बार:
- यहां 61 बडवाइजर प्रीमियम बीयर, 29 बडवाइजर मैग्नम बीयर, 43 बडवाइजर प्रीमियम केन बीयर, और 6 बडवाइजर मैग्नम केन बीयर जब्त की गई, जिन पर बार होलोग्राम नहीं था। दोनों बारों के संचालकों को लाइसेंस शर्त 4 ग का उल्लंघन पाया गया।
3. होटल शेमरॉक ग्रीन:
- लिमिट से अधिक शराब स्टॉक और हरियाणा राज्य की शराब का वितरण पाया गया। यहां से कई ब्रांड्स की शराब जब्त की गई और आरोपी शैकल वोद्दार को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
4. ग्रैंड नीलम और जिलेट बार:
- ग्रैंड नीलम बार में 64 बोतल सप्रट और 115 बोतल विदेशी शराब माल्ट बिना बार होलोग्राम के पाई गई, जो परमिट से बाहर रखी गई थी। इसके अलावा, जिलेट बार में नियम विरुद्ध स्टॉक रूम का संचालन किया जा रहा था।
आगे की कार्रवाई:
आबकारी विभाग ने उपायुक्त रामकृष्ण मिश्रा के नेतृत्व में यह स्पष्ट किया कि जिले के होटल, बार, रेस्टोरेंट और ढाबों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा। विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।