रायपुर समाचार: दावड़ा कॉलोनी में कॉलोनाइजर की अवैध प्लॉटिंग पर चला निगम का बुलडोजर
रायपुर समाचार: दावड़ा कॉलोनी में कॉलोनाइजर की अवैध प्लॉटिंग पर चला निगम का बुलडोजर

रायपुर, छत्तीसगढ़: नगर निगम जोन-10 कमिश्नरी ने 19 जून को रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड स्थित दावड़ा कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। निगम अधिकारियों के मुताबिक, लगभग 2 एकड़ निजी जमीन पर 1000-2000 वर्गफीट के छोटे-छोटे प्लॉट काटकर बेचे जा रहे थे, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
नगर निवेश टीम ने स्थल निरीक्षण के दौरान पाया कि जमीन मालिक चिन्मय दावड़ा द्वारा कंक्रीट रोड बनाकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि बिना किसी विकास शुल्क का भुगतान किए या नगर निगम से सक्षम अनुमति लिए इस कॉलोनी में प्लॉटिंग करना गैरकानूनी था। कॉलोनाइजर द्वारा बिना मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क और नाली विकसित किए ही जमीन बेची जा रही थी। ऐसी स्थिति में प्लॉट खरीदने वाले निवासियों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसका दोष अक्सर नगर निगम पर डाला जाता है।
कंक्रीट रोड तोड़ी, कानूनी कार्रवाई शुरू नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई कंक्रीट रोड को तत्काल तोड़ दिया गया। चूंकि जमीन मालिक की पहचान चिन्मय दावड़ा के रूप में हो चुकी है, इसलिए अब उनके खिलाफ नगर निगम एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
329 प्रकरणों पर कार्रवाई नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्ष 2019 से फरवरी 2025 तक, कुल 329 अवैध प्लॉटिंग के मामलों में नगर निगम एक्ट की धारा 292(ग) के तहत कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।