छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षकों की भर्ती: 100 नए पदों के लिए आदेश जारी, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षकों की भर्ती: 100 नए पदों के लिए आदेश जारी, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

RAIPUR NEWS – छत्तीसगढ़ में अब विशेष शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 100 विशेष शिक्षक पदों के लिए स्वीकृति दी है, जिसके तहत राज्यभर के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत लिया गया है, ताकि विशेष बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

100 विशेष शिक्षक पदों की स्वीकृति –
राज्य में कुल 884 पदों के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से 100 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। इन पदों के लिए अधिसूचना स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए यह कदम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और ध्यान मिल सकेगा।

आवेदन योग्य उम्मीदवार –
स्पेशल एजुकेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) से मान्यता प्राप्त कोर्स करना अनिवार्य होगा। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है:

  • प्राइमरी टीचर: RCI मान्यता प्राप्त D.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स, साथ में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन।

  • अपर प्राइमरी टीचर: RCI मान्यता प्राप्त B.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स, साथ में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन।

  • सेकेंडरी टीचर: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री (अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या म्यूजिक) और B.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स।

आयु सीमा –
स्पेशल एजुकेटर के पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को इन आयु सीमाओं के भीतर होना चाहिए ताकि वे इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें।

भर्ती की प्रक्रिया और आवेदन –
राज्य सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जल्द ही और विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को इन पदों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदन करना होगा।

इस पहल का उद्देश्य विशेष बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है, ताकि उन्हें भी सामान्य शिक्षा की तरह हर क्षेत्र में समान अवसर मिल सकें।

आदेश :-

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