छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि का पंजीयन अब नहीं होगा: अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी रोक
छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि का पंजीयन अब नहीं होगा: अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी रोक

रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 पारित कर दिया है। इस नए कानून के तहत, अब प्रदेश में 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि का पंजीयन नहीं किया जाएगा। यह कदम राज्य में अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगाने और भू-माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि के पंजीयन की अनुमति दिए जाने से राज्य भर में बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग और उससे जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हुई थीं। इस संशोधन विधेयक का मुख्य लक्ष्य इन्हीं समस्याओं को दूर करना है।
हालांकि, यह नया नियम शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र आमतौर पर कृषि भूमि के दायरे से बाहर होते हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन पर रोक लगेगी, जिससे कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट और कृषि क्षेत्र दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, जिसका उद्देश्य भूमि के व्यवस्थित उपयोग को सुनिश्चित करना है।