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संजय राउत को जेल, मानहानि मामले में मिली 15 दिन की सजा; ₹25,000 जुर्माना भी
शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी ठहराया है। गुरुवार को अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई और ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया, जो भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी, डॉ. मेधा सोमैया को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।
डॉ. मेधा सोमैया ने राउत पर झूठे आरोप लगाने का दावा किया था। राउत ने 2022 में उन पर और उनके एनजीओ “युवा प्रतिष्ठान” पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था, जिसे मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। इन आरोपों से उनकी छवि को गहरा नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत राउत को दोषी पाया, और उन्हें जेल की सजा और जुर्माने का आदेश दिया।