रायपुर
दुर्ग में डीजे संचालकों को पुलिस की सख्त चेतावनी: नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
दुर्ग में डीजे संचालकों को पुलिस की सख्त चेतावनी: नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

दुर्ग, छत्तीसगढ़: आगामी त्योहारों के मद्देनजर, दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले के लगभग 100 डीजे संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य डीजे और ध्वनि प्रणालियों के उपयोग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करना था।
एसएसपी अग्रवाल ने डीजे संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बैठक में जिन प्रमुख नियमों पर जोर दिया गया वे निम्नलिखित हैं:
- ध्वनि स्तर की सीमा: सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर परिवेशीय शोर स्तर से 10 डीबी (ए) से अधिक या 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।
- रात में प्रतिबंध: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि प्रणालियों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- वाहनों पर डीजे पर रोक: वाहनों पर ध्वनि प्रणालियों का उपयोग भी वर्जित है।
- सड़क जाम करने पर कार्रवाई: डीजे के कारण सड़कों को अवरुद्ध करने पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- शांत क्षेत्र (साइलेंस जोन): अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों जैसे क्षेत्रों को 100 मीटर के दायरे में “शांत क्षेत्र” घोषित किया गया है, जहां शोर-शराबा पूरी तरह से प्रतिबंधित है।