भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, लेकिन कार्रवाई पर लगाई रोक
भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, लेकिन कार्रवाई पर लगाई रोक

नई दिल्ली: भारतीय सेना पर अपनी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है, उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या उनके पास इस संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “कोई भी सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा।”
कोर्ट ने राहुल गांधी से यह भी सवाल किया कि अगर वह विपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने यह मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया और इसे सोशल मीडिया पर क्यों उठाया। इसके जवाब में, राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सवाल पूछने का अधिकार है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल ने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। सिंघवी ने यह भी बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मामले में संज्ञान लेने से पहले उन्हें कोई प्राकृतिक न्याय नहीं दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी है और उनसे तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह मामला 2023 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और मीडिया इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठा रहा है। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।