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सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर एक्शन’ पर लगाई अस्थायी रोक, कहा- बिना अनुमति तोड़फोड़ नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 सितंबर 2024 को एक अहम फैसला सुनाते हुए 'बुलडोजर एक्शन' पर 1 अक्टूबर तक अस्थायी रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 सितंबर 2024 को एक अहम फैसला सुनाते हुए ‘बुलडोजर एक्शन’ पर 1 अक्टूबर तक अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी निजी संपत्ति पर बिना कानूनी अनुमति के बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि, सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है। बिना इजाजत किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा, “बुलडोजर एक्शन पर रोक से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, इससे आसमान नहीं गिरेगा।”

केंद्र सरकार का बचाव

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी कि बुलडोजर कार्रवाई केवल नियमों के मुताबिक की गई है और धर्म के आधार पर कार्रवाई करने के आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को लेकर एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है।

अदालत की स्पष्टता

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण के पक्ष में अदालत का रुख नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन होना अनिवार्य है।

12 सितंबर की टिप्पणी

इससे पहले 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। यह अदालत का काम है यह तय करना कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। देश में कानून का शासन सर्वोपरि है।

गुजरात के जावेद अली का मामला

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश गुजरात के जावेद अली द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के कारण अपने घर को तोड़े जाने के नोटिस का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल राहत देते हुए मकान गिराने पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2024 को करेगा। तब तक, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी भी तरह की अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी संपत्तियों पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाने का खतरा था।

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