
रायपुर, 7 अप्रैल 2025 :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर अब अंतिम चरण में पहुँच गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार, 8 अप्रैल 2025 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
इस वर्ष प्रदेश भर के 6,562 निजी स्कूलों में कुल 52,676 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिन पर अब तक एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। यह संख्या सीटों की तुलना में लगभग दुगुनी है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभिभावकों में इस योजना को लेकर गहरी जागरूकता और रुचि है।
क्या है प्रक्रिया?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटली संचालित हो रही है। अभिभावक RTE पोर्टल के माध्यम से अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे — गरीबी रेखा प्रमाणपत्र, सामाजिक-आर्थिक जनगणना सर्वेक्षण प्रमाणपत्र, अंत्योदय कार्ड आदि अनिवार्य हैं।
दस्तावेज़ सत्यापन और लॉटरी की तिथि:-
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 18 अप्रैल से 17 मई के बीच दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। इसके उपरांत 20 मई से 30 मई के बीच लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। लॉटरी पूर्णतः डिजिटल और निष्पक्ष होगी।
प्रवेश तिथि:-
जिन बच्चों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 1 जून से 30 जून के बीच संबंधित स्कूलों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में प्रवेश नहीं लिया गया, तो वह सीट अगले योग्य अभ्यर्थी को दी जा सकती है।
सरकार की पहल:-
राज्य सरकार का यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाकर सरकार समाज में शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का संकल्प ले रही है।
महत्वपूर्ण सूचना:-
जिन अभिभावकों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द RTE पोर्टल पर जाकर आवेदन करें, ताकि उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।