डीएलएड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले होगी पूरी, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
छत्तीसगढ़ में डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) धारक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले पूरी की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) धारक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट ने नियुक्ति में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले प्रक्रिया पूरी करें। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 1 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है।
हाईकोर्ट का सख्त रुख, सरकार को नोटिस जारी
न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि समय पर आदेश का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
- डीएलएड शिक्षकों की भर्ती को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उन्हें बर्खास्त करने का आदेश दिया था।
- हाईकोर्ट ने इसके बाद डीएलएड डिप्लोमा धारकों की भर्ती का निर्देश दिया था।
- लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की धीमी प्रक्रिया के कारण भर्ती अटकी हुई थी, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।
कल जारी हो सकती है भर्ती लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन 19 मार्च से
- 18 मार्च को स्कूल आबंटन की लिस्ट जारी होगी।
- 19 से 26 मार्च तक अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में होगा।
- 2621 डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी।
- इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं होगी।
- जिन जिलों में जितनी संख्या में बीएड शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हुई हैं, वहां उतनी ही संख्या में डीएलएड अभ्यर्थियों की भर्ती होगी।
राज्य सरकार का तर्क कोर्ट ने ठुकराया
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति में देरी का स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में 900 पद रिक्त होने की जानकारी सरकार ने दी। इस पर कोर्ट ने रिक्त पदों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की सख्त नजर
अब राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अन्यथा, कोर्ट सख्त कार्रवाई कर सकता है।