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आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अहम सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पीठ करेगी विचार –

आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अहम सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की पीठ करेगी विचार -

नई दिल्ली, 15 मई 2025 — वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। इस मामले की सुनवाई देश के नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। उनके साथ न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी पीठ में शामिल हैं।

यह मामला पहले मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष लंबित था, लेकिन हाल ही में उनके सेवानिवृत्त होने के बाद अब यह नई पीठ को सौंपा गया है।

वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें इसके विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नया कानून न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता है, बल्कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ भी है। विशेष रूप से ‘वक्फ बाय यूज़र’ जैसी अवधारणाओं को हटाने और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति जैसे प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई है।

इस अधिनियम में एक प्रावधान ऐसा भी है, जिसमें विवादित वक्फ संपत्तियों की स्थिति में बदलाव करने के लिए कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के लिए यह पहला बड़ा संवैधानिक मामला है जिसकी सुनवाई वे कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश भी दे सकता है, जिससे कानून के कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई जा सके।

आज की सुनवाई के दौरान अदालत केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी और सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी। इस मामले में होने वाला निर्णय देश में वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रबंधन को लेकर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

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