उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

सीएम धामी की नियुक्तियों पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद पर विवादास्पद आईएफएस अधिकारी राहुल की नियुक्ति के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि धामी मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सामंती युग नहीं है, जहां मुख्यमंत्री के निर्णय ही अंतिम होते हैं।

विवादित नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का असंतोष:

राजाजी टाइगर रिजर्व में विवादित अधिकारी राहुल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। यह अधिकारी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैरकानूनी पेड़ कटाई के मामले में हटाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उचित नहीं है कि किसी अधिकारी को विभागीय मंत्री और मुख्य सचिव की सलाह के बिना महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जाए, खासकर जब वह जांच के दायरे में हो।

मुख्यमंत्री के अधिकार पर सवाल:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के पास नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन बिना सलाह-मशविरा किए किसी विवादित अधिकारी को नियुक्त करना अनुचित है। राज्य सरकार ने बताया कि 3 सितंबर को यह नियुक्ति आदेश वापस ले लिया गया था, लेकिन अदालत ने मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सार्वजनिक विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला है।

जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मामला:

जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ कटाई का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसे फैसले जनता का भरोसा कम करते हैं। अदालत ने मीडिया रिपोर्टिंग पर भी टिप्पणी की और कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन यह सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसी नियुक्तियों पर नजर रखी जाएगी।

 

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