एमसीबी। मनेन्द्रगढ़ के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि मनेन्द्रगढ़ स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह का आबंटन अब केवल अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा जिला सत्कार अधिकारी की अनुमति से ही किया जाएगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और सत्कार संबंधी प्रचलित नियमों के अनुरूप विश्रामगृह का उपयोग होगा तथा इसमें केन्द्र, राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत माननीय अतिथियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिना अनुमति किसी भी निजी या अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश विश्रामगृह में पूर्णतः निषेध रहेगा। प्रत्येक आबंटन के लिए पूर्व स्वीकृति तथा बुकिंग रजिस्टर में प्रविष्टि अनिवार्य होगी, जिसमें आगंतुक का नाम, पदनाम, कार्यालय एवं प्रवास अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। विश्रामगृह परिसर में वाहनों की पार्किंग की अनुमति केवल अधिकृत आगंतुकों और शासकीय वाहनों को ही होगी। यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो इसे शासकीय कार्य में बाधा मानते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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