Chhattisgarh : आज Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC) 2021-22 भर्ती घोटाले के संबंध में हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अगर चयनित उम्मीदवारों के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं हुई है, तो उन्हें नियुक्ति (ज्वाइनिंग) मिलनी चाहिए। इस फैसले में “CGPSC 2021 भर्ती”, “बिना चार्जशीट उम्मीदवार”, “नियुक्ति आदेश” जैसे कीवर्ड प्रमुख हैं।
CGPSC 2021 भर्ती मामले में हाई कोर्ट बना नया मानदंड
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच — जिसमें मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha और न्यायमूर्ति B. D. Guru शामिल थे — ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि जिन 37 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ अब तक कोई चार्जशीट दर्ज नहीं की गई है, उन्हें ज्वाइनिंग देने का रास्ता साफ है।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि “बिना चार्जशीट उम्मीदवार” को भर्ती प्रक्रिया में लंबी अनिश्चितता का सामना नहीं करना होगा।
बिना चार्जशीट उम्मीदवार को नियुक्ति क्यों मिली: कारण और प्रभाव
निम्न बिंदुओं में इसका कारण और प्रभाव स्पष्ट हैं:
- CGPSC की 26 नवंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के बाद चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच के लिए Central Bureau of Investigation (CBI) ने मामला देखा।
- हाई कोर्ट ने कहा कि “जब तक किसी अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, उसे नियुक्ति से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।”
- इस प्रकार “नियुक्ति आदेश” का मार्ग उन योग्य अभ्यर्थियों के लिए खुला हो गया है जिनका चयन सूची में था और जिन्होंने पूरी प्रक्रिया पूरी की थी।
- अर्थ-व्यवस्था तथा युवाओं की उम्मीदों के दृष्टिकोण से यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को राहत मिलेगी।