आरबीआई का नया फरमान: चेक क्लियरिंग अब सिर्फ कुछ घंटों में, डिजिटल ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 4 अक्टूबर, 2025 से देश भर में चेक क्लियरिंग के लिए एक नया ‘कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम’ लागू किया है। इस पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम के लागू होने से अब चेक पहले की तरह दो दिन के बजाय कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे।

नए नियमों के अनुसार, चेक को बैंक में जमा करते ही उसे स्कैन करके तुरंत सिस्टम में अपलोड किया जाएगा, और हर घंटे क्लियरेंस सेटलमेंट होगा। ₹50,000 से अधिक के चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें ग्राहकों को 24 घंटे पहले बैंक को चेक की जानकारी देनी होगी। इससे बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

इस नई प्रणाली से बैंकिंग प्रक्रिया में तेजी आएगी और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा, जो ‘डिजिटल इंडिया’ की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

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