नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मेट्रो परिसर में सोशल मीडिया वीडियो बनाने पर सख्त रुख अपनाया है। मेट्रो ट्रेनों और स्टेशनों के अंदर रील्स, डांस वीडियो और अन्य मनोरंजक सामग्री फिल्माने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पिछले कुछ समय से, दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल यात्रियों के लिए एक परिवहन माध्यम के बजाय, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो बनाने के लिए किया जाने लगा था। कई बार इस तरह के वीडियो बनाने के दौरान यात्रियों को असुविधा होती थी और मेट्रो के सुचारू संचालन में भी बाधा आती थी। इस समस्या को देखते हुए, डीएमआरसी ने अब इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने का निर्णय लिया है।
डीएमआरसी ने इस संबंध में एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मेट्रो परिसर के अंदर वीडियो फिल्माने वाले लोगों को रोका जाएगा। इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चेतावनी संदेश भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 में सीधे तौर पर “रील्स” का उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिनियम की धाराएं यात्रियों को असुविधा पहुँचाने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देती हैं। नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
डीएमआरसी के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी यात्री बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। यह फैसला सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने और मेट्रो के मूल उद्देश्य को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिबंध उन सभी लोगों पर लागू होगा जो मेट्रो के अंदर या स्टेशन परिसर में वीडियो बनाकर अन्य यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं।