दिल्ली की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता (AQI) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने आज (गुरुवार, 18 दिसंबर) से राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के तहत, केवल BS-6 मानक वाली गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, जबकि अन्य सभी वाहनों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों से आने वाले लोगों से अपील की है कि वे BS-5, BS-4, BS-3 आदि वाहनों को वापस मोड़ दें, क्योंकि उन्हें राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
प्रमुख प्रतिबंध और नियम
- प्रवेश पर रोक: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड कोई भी वाहन, यदि वह 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदा गया है और BS-6 मानक का नहीं है, तो उसे राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
- विधायक की गाड़ी पर कार्रवाई: नियमों की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज एक विधायक की स्टीकर लगी हुई गाड़ी का भी चालान काटा गया और उसे वापस भेजा गया। पुलिस ने GRAP-4 के तहत यह कार्रवाई की।
- ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम: प्रदूषण से निपटने के लिए एक और कड़ा कदम उठाया गया है। अब पेट्रोल पंप पर उन वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं है।
- सख्त निगरानी: नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
इन वाहनों को मिली है छूट
दिल्ली में BS-6 प्रतिबंध के बावजूद कुछ श्रेणियों के वाहनों को प्रवेश से छूट दी गई है:
- CNG या इलेक्ट्रिक पावर वाले वाहन।
- सभी सार्वजनिक परिवहन (Public Transport)।
- आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहन।
- आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन।
हालांकि, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर GRAP के चौथे चरण के प्रतिबंधों के तहत प्रवेश वर्जित रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, अगले 6 दिनों तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘खराब’ से ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बने रहने की संभावना है।