श्री राम मंदिर का प्रसाद बताकर सामान्य मिठाइयां बेचने का मामला, Amazon पर ₹1 लाख जुर्माना

नई दिल्ली/अयोध्या: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अमेज़ॅन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सामान्य मिठाइयों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से बेचने के मामले में भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत की गई है।

यह विवाद 22 जनवरी 2024 को आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले सूचीबद्ध किए गए उत्पादों से जुड़ा है। इसमें देसी घी के लड्डू, खोया लड्डू, बूंदी लड्डू और पेड़े जैसे उत्पाद शामिल थे, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनुमति के बिना आधिकारिक प्रसाद के रूप में बेचा जा रहा था।

  • उपभोक्ताओं के साथ भ्रम: CCPA के अनुसार, ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ नाम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व रखता है। बिना अनुमति इस नाम का व्यावसायिक उपयोग ग्राहकों को उत्पाद के स्रोत और प्रामाणिकता के बारे में भ्रमित करता है।
  • प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी: अमेज़ॅन ने खुद को एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस बताते हुए तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) के विक्रेताओं की लिस्टिंग के लिए सीमित जिम्मेदारी का तर्क दिया। हालांकि, CCPA ने इसे खारिज करते हुए प्लेटफॉर्म-स्तरीय जिम्मेदारी के आधार पर यह जुर्माना लगाया।
  • कार्रवाई का घटनाक्रम: यह मामला जनवरी 2024 में सामने आया था। CCPA द्वारा 19 जनवरी 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद इन भ्रामक लिस्टिंग्स को हटा दिया गया था।

यह फैसला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर निष्पक्ष व्यापार, सही जानकारी और धार्मिक प्रतीकों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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